सागर: कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 15 साल पुराने फसल बीमा मामले में आयोग सख्त,,
सागर, 5 सितंबर 2025 – मध्य प्रदेश के सागर जिले में जिला उपभोक्ता आयोग ने कलेक्टर संदीप जी.आर. के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई किसानों को फसल बीमा राशि के भुगतान में देरी के कारण की गई है। आयोग की डबल बेंच – सदस्य आर.के. कोष्ठा और अनुभा वर्मा – ने वारंट में कलेक्टर को 26 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।a53e13
यह मामला 2009 का है, जब राहतगढ़ तहसील के पीपरा गांव के किसान नरेंद्र सिंह, संग्राम सिंह और रविंद्र सिंह ने फसल क्षति के कारण बीमा दावा दायर किया था। जिला उपभोक्ता आयोग में केस पहुंचा, अपील के बाद राज्य आयोग ने 2014 में फैसला सुनाया। इसके तहत कलेक्टर को कुल 4.70 लाख रुपये की राशि भुगतान का निर्देश दिया गया था। हालांकि, 4 लाख रुपये जमा हो चुके हैं, लेकिन 70 हजार रुपये अभी भी बकाया हैं। वसूली का यह मामला 2017 से लंबित है,
पिछले कई वर्षों से आयोग ने जमानती वारंट जारी किए थे, लेकिन कलेक्टर के अधिकारी कोर्ट में पेश होकर राशि जमा करने का आश्वासन देकर तारीख बढ़वा लेते थे। अगली सुनवाई पर वे उपस्थित नहीं होते। इस लापरवाही के चलते आयोग ने अब गिरफ्तारी वारंट जारी करने का सख्त कदम उठाया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत, जो परिवादी के वकील हैं, ने बताया कि पूर्व में भी इसी तरह के वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन भुगतान में देरी बनी रही,
वारंट जारी होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने मामले की फाइलें खंगालना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता दर्शाता है, क्योंकि कलेक्टर को सिस्टम की कमियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। किसान प्रतिनिधियों ने इसे किसानों के हितों की अनदेखी का उदाहरण बताया है। अगली सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित है, जहां बकाया राशि जमा न होने पर और सख्त कार्रवाई हो सकती है।
यह घटना मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजनाओं की कार्यान्वयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है, जहां पुराने दावों का निपटारा लंबा खिंच रहा है। जिला प्रशासन से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

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