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SPREE 2025: केंद्र सरकार की नई पहल, श्रमिकों को मिलेगा मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच,,

SPREE 2025: केंद्र सरकार की नई पहल, श्रमिकों को मिलेगा मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच,,

कोरबा— केंद्र सरकार ने देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी योजना, SPREE 2025 (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees) की शुरुआत की है। यह विशेष पंजीकरण अभियान 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसका लक्ष्य नियोक्ताओं और कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा (Employees’ State Insurance – ESI) योजना से जोड़कर लाखों श्रमिकों, विशेष रूप से असंगठित, अस्थायी, और ठेका श्रमिकों, को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। इस पहल के माध्यम से सरकार श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाएं, मातृत्व सहायता, आर्थिक सुरक्षा, और अन्य सामाजिक लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

,,SPREE 2025 का उद्देश्य और महत्व,,

SPREE 2025 का प्राथमिक लक्ष्य उन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अब तक ईएसआई योजना के दायरे से बाहर हैं। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जैसे ठेका श्रमिक, अस्थायी कर्मचारी, और छोटे उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके तहत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ईएसआई योजना के तहत पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे चिकित्सा सुविधाओं, मातृत्व लाभ, पेंशन, और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार सभी श्रमिकों के लिए एक उदार और व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल विकसित करने के लिए कटिबद्ध है। SPREE 2025 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि नियोक्ताओं को भी अनुपालन में आसानी प्रदान करेगा।”
नियोक्ताओं के लिए विशेष राहतें
SPREE 2025 के तहत नियोक्ताओं को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई रियायतें दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं:
कोई पेनल्टी या बकाया मांग नहीं: पिछले बकाया अंशदान पर नियोक्ताओं को किसी भी प्रकार की पेनल्टी या अतिरिक्त मांग का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पुराने मामलों में निरीक्षण से छूट: पुराने मामलों में नियोक्ताओं के खिलाफ कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा, जिससे अनुपालन प्रक्रिया सरल और तनावमुक्त होगी।
पंजीकरण की तारीख में लचीलापन: नियोक्ता द्वारा घोषित तारीख से ही पंजीकरण मान्य होगा, जिससे प्रक्रिया में और लचीलापन आएगा।
ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा: नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल (www.esic.gov.in), श्रम सुविधा पोर्टल, या एमसीए पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
ये रियायतें नियोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने और उनके लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
छत्तीसगढ़ में विशेष जोर
SPREE 2025 अभियान का विशेष ध्यान छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों पर है, जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अपने क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों—रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, और दुर्ग—के माध्यम से जागरूकता अभियान, हेल्प डेस्क, और संगोष्ठियों का आयोजन कर रहा है। इन गतिविधियों का उद्देश्य नियोक्ताओं और श्रमिकों को योजना के लाभों के बारे में शिक्षित करना और पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
रायपुर स्थित ईएसआईसी के उपनिदेशक श्री रत्नेश राजन्य ने इस अभियान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा, “SPREE 2025 नियोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वे स्वैच्छिक रूप से ईएसआई अधिनियम का अनुपालन करें और अपने कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, मातृत्व सहायता, और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करें। हमारा प्रयास इस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, और सभी हितधारकों के लिए लाभकारी बनाना है।”
अमनेस्टी स्कीम 2025: विवादों के निपटारे का अवसर
SPREE 2025 के साथ-साथ, सरकार ने अमनेस्टी स्कीम 2025 को भी मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का उद्देश्य ईएसआई अधिनियम से संबंधित लंबित विवादों और मुकदमों का निपटारा करना है। इसके तहत नियोक्ताओं को अपने पुराने विवादों को सुलझाने और अनुपालन करने का एकमुश्त अवसर प्रदान किया जाएगा। यह स्कीम उन नियोक्ताओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी जो पहले से ही ईएसआई अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, लेकिन कुछ तकनीकी या प्रक्रियात्मक कारणों से विवादों का सामना कर रहे हैं।
कौन कर सकता है पंजीकरण?
SPREE 2025 के तहत निम्नलिखित नियोक्ता और कर्मचारी पंजीकरण के लिए पात्र हैं:
नियोक्ता: वे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और जो अब तक ईएसआई अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं।
कर्मचारी: ऐसे सभी कर्मचारी जो पहले से पंजीकृत नियोक्ताओं के अधीन कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक ईएसआई योजना में शामिल नहीं किए गए हैं।
असंगठित और ठेका श्रमिक: विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र, एमएसएमई, और सेवा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को इस योजना में शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है।
पंजीकरण प्रक्रिया और सहायता
पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए नियोक्ता निम्नलिखित तरीकों से पंजीकरण कर सकते हैं:
ऑनलाइन पंजीकरण: नियोक्ता www.esic.gov.in, श्रम सुविधा पोर्टल, या एमसीए पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
हेल्पलाइन: किसी भी सहायता के लिए नियोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-2526 पर संपर्क कर सकते हैं।
हेल्प डेस्क और संगोष्ठियाँ: ईएसआईसी द्वारा आयोजित जागरूकता अभियानों और हेल्प डेस्क के माध्यम से नियोक्ताओं और कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।
उद्योगों और एमएसएमई से अपील
ईएसआईसी ने छत्तीसगढ़ और देश भर के उद्योगों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), सेवा क्षेत्र की इकाइयों, और व्यापारिक संगठनों से अपील की है कि वे SPREE 2025 अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें। यह अभियान न केवल श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि नियोक्ताओं को भी अनुपालन में आसानी और कानूनी जोखिमों से मुक्ति प्रदान करेगा।
SPREE 2025 के संभावित लाभ
SPREE 2025 और अमनेस्टी स्कीम 2025 के संयुक्त प्रयासों से निम्नलिखित लाभ होने की उम्मीद है:
श्रमिकों के लिए:
मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं।
मातृत्व लाभ और आर्थिक सुरक्षा।
पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ।
नियोक्ताओं के लिए:
पेनल्टी और निरीक्षण से छूट।
सरल और पारदर्शी पंजीकरण प्रक्रिया।
कानूनी विवादों का निपटारा।
समाज के लिए:
सामाजिक सुरक्षा ढांचे का विस्तार।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का मुख्यधारा में एकीकरण।
श्रमिक कल्याण और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि।

विनोद जायसवाल
विनोद जायसवाल
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